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रेड क्रॉस सोसाइटी

19-6-1971 को दो अलग-अलग भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, पंजाब और हरियाणा राज्य शाखा के विभाजन के परिणामस्वरूप। सदस्यों की इस आम बैठक के अनुपालन में 4-4-1977 को आयोजित किया गया था और इसे संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए एक अलग शाखा बनाने का निर्णय लिया गया था। सामान्य बैठक में चुने गए प्रबंधकीय संस्था, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के उद्देश्यों और वस्तुओं को पूरा करने के लिए शाखा के प्रबंधन और नियंत्रण और प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित नियमों को अपनाती है।

लक्ष्य, उद्देश्य और अधिकार क्षेत्र

भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी के उद्देश्य और वस्तुओं, जैसा कि अधिनियम की पहली अनुसूची में दिखाया गया है, 1920 के XV समय-समय पर संशोधित किया गया है जैसे:

  1. 12 अगस्त 1949 के जिनेवा सम्मेलनों की शर्तों और भावना के अनुसार संघ के सशस्त्र बलों के बीमार और घायल सदस्यों को सहायता और सम्मेलनों के तहत सोसाइटी के अधीन अन्य दायित्वों का निर्वहन जैसे कि मान्यता प्राप्त सहायक
  2. सशस्त्र बलों चिकित्सा सेवा
  3. संघ के सशस्त्र बलों के विस्थापित बीमार और घायल सदस्यों को सहायता।
  4. मातृत्व और बाल कल्याण
  5. जूनियर रेड क्रॉस
  6. नर्सिंग और एम्बुलेंस कार्य।
  7. महामारी, भूकंप, अकाल, बाढ़ और अन्य आपदाओं के कारण होने वाली पीड़ितों के शमन के लिए राहत की व्यवस्था, चाहे भारत में या बाहर हो।
  8. अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आराम और आवश्यक परिधान आदि के लिए कार्य दल।
  9. अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संगठन के निर्णय के अनुसार सभी देशों के बीच शांति की स्थापना और रखरखाव।
  10. सोसाइटी और उसकी शाखाओं और संबद्ध समाजों और निकायों के प्रबंधन का खर्च (एक्स) सोसाइटी या अंतर्राष्ट्रीय या अन्य समितियों का प्रतिनिधित्व सोसाइटी के समान समान वस्तुओं के लिए किया गया।
  11. सोसायटी द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जा सकता है ऐसे अन्य आत्मीय वस्तुओं के पीड़ितों के स्वास्थ्य की रोकथाम, स्वास्थ्य की रोकथाम।